आधार को पैन कार्ड से करें लिंक, जानिये ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका, 31 मार्च है आखिरी तारीख

नई दिल्ली। अगर आपने अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (Pan Card) से लिंक नहीं कराया है तो सावधान हो जाएं। मौजूदा नियमों के तहत को पैन को अपने आधार नबंर से जोड़ना अनिवार्य है। इसके साथ आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है। सरकार ने इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की अवधि 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। उन्हें जुर्माना देना होगा ओर 1 अप्रैल 2021 से उनका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। जिससे आगे उन्हें कई समस्या आएंगी। अगर आपने भी अब तक ऐसा नहीं किया है तो हम आपको पूरी प्रकिया बताने जा रहे हैं। जिसे पढ़कर जल्दी से आप काम को पूरा कर सकें।
कैसे करें आधार को पैन से लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट ओपन होते ही लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- एक नया टैब ओपन होगा, जिसमें पैन नंबर, आधार नंबर और नाम पूछा जाएगा।
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डिटेल्स और कैप्चा कोड भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें।
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आपके मोबाइल नंबर पर लिंक होने का मैसेज आ जाएगा।
कैसे करें ऑफलाइन पैन को आधार से लिंक
- सबसे पहले मोबाइल मैसेज ऑप्शन खोले जहां UIDPN टाइप करें।
फिर स्पेस देकर अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर लिखे।
- फिर 567678 या 56161 नंबर पर भेज दें। लिंक होने पर मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा।








